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The Jhalawar Nagrik Sahkari Bank Ltd

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HOME LOAN



Home Loan

It is dream of anyone to have their own home from earning from their hard work. But to make such dream come true with limited money is a tough task. If you are facing the same challenge, do come to us and we will support you conquer your dream. For this, The Jhalawar Nagrik Sahkari Bank Ltd. offers variety of home loan with most competitive interest rate and flexible features for construction, extension and renovation of house, purchase of house and purchase of land only.


TERMS

    उददेश्य : नये घर का निर्माण /फ्लेट खरीदना /प्लॉट खरीदना मौजूदा घर की मरम्मत / बना बनाया घर खरीदना जो साधारणतया 15 साल से अधिक पुराना नहीं हो। शापिंग माल, शिक्षण संस्थाएं, हेल्थ क्लब,होटल हास्पीटल इत्याादि व्यवसायिक उपयोग हेतु।
    पात्रता / आयु : व्यक्ति 18 वर्ष से 60 वर्ष तक आयुवाले,विशेष परिस्थिति में अधिकतम 70 वर्ष एवं साथ ही एक संयुक्त ऋणी जिसे बैंक का सदस्य बनना आवश्यक होगा ।
    ऋण राशि : वेेतनभोगी प्रार्थी की शुð मासिक आय का 48 गुना तक के लिये अधिकतम ऋण राशि शुð वार्षिक आय के चार गुणा से अधिक नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में आय की गणना में पति/ पत्नी / पुत्र पुत्री की आय सम्मिलित की जा सकती है ऐसे को सह ऋणी बनाया जाना आवश्यक होगा ।
    प्रतिभूति : सम्पति सभी प्रकार के भार मुक्त व साफ टाइटल डीड,मार्केटेबल होने व नगर पालिका निगम से स्वीकृत नक्शा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हो सम्पत्ति को बंधक रखना व अन्य सदस्य की दो गारन्टी भी ।
    मार्जिन : प्रस्तावित योजना की कुल राशि का 15 प्रतिशत कम से कम ।
    ब्याजदर : बैंक के नियमानुसार समय-समय पर परिवर्तिनीय
    अदायगी : अधिकतम 20 वर्ष ।
    बीमा : व्यक्तिगत दुर्घटना व मकान से सम्बधित आवश्यक सभी जोखिम के लिये बीमा संयुक्त नाम से करवाया जायेगा जिसका भुगतान ऋणी के खाते से किया जावेगा ।
    प्रक्रिया शुल्क : बैक द्वारा समय-समय पर परिवर्तनीय ।
    मूल्यांकन : रहन रखी जाने वाली सम्पति का मूल्याकंन प्रमाण पत्र एवं निर्माण कार्य का स्टीमेटे अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से लेना आवश्यक है ।
    आवास प्रयोजन बैंक की अधिकतम ऋण सीमा : आवास ऋण प्रायोजनार्थ बैंक की कुल (शुð एसेटस के 10 प्रतिशत से अधिक ऋण बकाया किसी भी समय नहीं होना चाहिए ।)भारतीय रिजर्व बैंक के 26.04.2012 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी(पी.सी.सी.)परि.सं.31/13.05.000/2011-12 के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षैत्र के अन्तर्गत आनेवाले 35 लाख रू के आवास ऋण तक की) लागतवाले आवास इकाइयों की खरीद तथा निर्माण के लिये व्यक्तिगत आवास ऋण हेतु समग्र आस्तियों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक बढायी जा सकती है ।
    ऋण प्रक्रिया : आवास ऋण प्रायोजनार्थ जरूरत मंदो को ही ऋण की उपलब्धता होनी चाहिए। सट्टात्मक प्रवृति की रोक हेतु विशेष ध्यान रखना होगा ।



    नोट-1. आवास ऋण , स्थायी सम्पति क्रय , स्थायी सम्पति के विरूद्व ऋण समग्र आस्तियों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

    नोट-2. प्राथमिकता एवम कमजोर तबको को दिया जाने वाला आवास ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अतंर्गत वर्गीकृत किया जावेगा ।
*All other Terms & Conditions Applied. For more information, please contact our Branch nearest to you.